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प्रतिबंध अवधि के दौरान बोर खनन करने पर होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर डॉ गौरव सिंह

रायपुर 30 मई 2026। जिले में भूजल संरक्षण एवं ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक बोर खनन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। प्रतिबंध अवधि में केवल सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त होने पर ही बोर खनन की अनुमति दी जाती है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिले में प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी एवं जांच की जा रही है। यदि कहीं भी बिना अनुमति बोर खनन की सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में बिना अनुमति बोर खनन किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि तत्काल जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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