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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, जानिए अन्य निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नीति में बदलाव, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी नियमों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया है।

इसके तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों के प्रावधान के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व की नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए इस लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है।

इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय को लेकर चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST के बराबर राशि की होगी प्रतिपूर्ति

कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी।

इस घोषणा के अनुपालन में फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है।

इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।

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