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मध्यप्रदेश

MP में खत्म हुआ दो बच्चों वाला नियम: CM मोहन यादव के आदेश के बाद लाखों युवाओं को मिली बड़ी राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्तमान शासकीय कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने या सेवा में बने रहने के लिए अब दो से अधिक संतान होने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए विवादित ड्राफ्ट नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं।

हटाया जाएगा ड्राफ्ट, नया संशोधित मसौदा होगा जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते 6 जून 2026 को नियम-2026 का एक नया मसौदा जारी किया था। इस ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया था कि दो से अधिक संतान होन पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

इस नियम के सामने आते ही विरोध और चर्चाएं शुरू हो गई थीं, जिसे देखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस विवादित प्रस्ताव को वापस लेने और ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग को एक नया संशोधित मसौदा जारी करने को कहा गया है। जिसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

लाखों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री के इस फैसले से मध्य प्रदेश के उन लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो आने वाले समय में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत उन सरकारी कर्मचारियों की चिंता भी दूर हो गई है जो नए नियमों के दायरे में आने के डर से परेशान थे।

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