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छत्तीसगढ़

सड़क निर्माण और रखरखाव में लापरवाही पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, मुख्य सचिव को आदेश के पालन की जानकारी देने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण और रखरखाव में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और बिलासपुर नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क बनाना और उसे दुरुस्त रखना सरकार, NHAI और नगर निगम की जिम्मेदारी है, कोर्ट की नहीं। कोर्ट के आदेशों का समुचित पालन नहीं होने पर भी खंडपीठ ने गहरी नाराजगी जताई।

धनेली से एयरपोर्ट मार्ग की स्थिति पर भी संज्ञान

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने धनेली से विधानसभा रोड होते हुए एयरपोर्ट मार्ग की स्थिति पर भी संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुपालन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

नवंबर में होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई नवंबर में होगी। इसके लिए दिवाली के बाद की तारीख निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और आशुतोष कछवाहा उपस्थित रहे।

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