डिप्टी कमिश्नर को हाईकोर्ट ने ड्रेसकोड को लेकर लगाई फटकार, जस्टिस ने पूछा-

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को उनके ड्रेसकोड को लेकर जमकर फटकार लगाई। नाराज कोर्ट ने पूछा, आपको ये पता नहीं है कि हाईकोर्ट में किस तरह से आना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यही आपका ड्रेसकोड है, जैसा मन किया वैसे चले आए।
दरअसल, भिलाई नगर निगम से संबंधित मामला लगा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि निगम कमिश्नर आवश्यक कारणों के चलते उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हैं।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि लगातार सूचना देने के बाद भी तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि केस आपके कारण रुका हुआ है। आपके पास समय नहीं है। तय समय पर जब केस लगा था, क्यों नहीं आ पाए, कारण तो बता सकते हैं या बताना जरूरी नहीं समझते।
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आप कौन हैं। अधिकारी ने बताया कि वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने फिर पूछा कि आपको हाईकोर्ट में कैसे आना है, किस ड्रेसकोड में आना है, पता नहीं है क्या। यही आपका ड्रेसकोड है, जैसा मन पड़ा वैसे ही चले आए।
कोर्ट ने पूछा कि आप सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। इस पर अफसर ने जवाब दिया कि वे डिप्टी कमिश्नर हैं। कोर्ट ने आगे पूछा कि प्रमोटी हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन हुआ है। अफसर ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके बाद कोर्ट ने अफसर को दोबारा ड्रेसकोड में उपस्थित होने की हिदायत देते हुए मामले की सुनवाई की।




