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छत्तीसगढ़

अश्लील डांस का मजा लेने वाले निलंबित SDM को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत, 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना पक्षा रखने के निर्देश

गरियाबंद। अश्लील डांस का मजा लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल लाने वाले उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे ने डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश को गलत ठहराते हुए तुलसीदास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को पारित आदेश में निलंबन के आदेश पर अंतरिम राहत दी है। साथ ही 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है। तुलसीदास ने अपने याचिका में कहा था कि उसके पक्ष को जाने बगैर कमिश्नर ने कार्रवाई की है, जबकि वह राज्य सरकार के अधीन है। उन्होंने निलंबन के आदेश को गलत बताया।

पहले कुर्सी संभाली फिर कमिश्नर-कलेक्टर को लिखा पत्र

अंतरिम राहत मिलने के अगले ही दिन तुलसीदास मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर कुर्सी संभाली। फिर कमिश्नर और कलेक्टर को संबोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसमें दायर याचिका क्रमांक का विवरण और अंतरिम राहत की जानकारी भेजी।यह पत्र दफ्तर के टेबल से बैठकर वायरल भी किया गया, जो कई लोगों के मोबाइल स्टेट्स में दिखा। इतना ही नहीं, एसडीएम की वापसी को लेकर कई शुभचिंतक अधिकारी का फोटो लगाकर ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है जैसे गानों के साथ सोशल मीडिया में वायरल कर रहे।

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