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छत्तीसगढ़

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू भेजे गए जेल, जानिए क्या है पूरा मामला…

जांजगीर-चांपा। किसान से लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जांजगीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को चालान पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी जैजैपुर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया है। विधायक साहू 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चाम्पा थाने में धारा 420,467,468,471,34 ipc के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया था। सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा चाम्पा थाना को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में चालान पेश किया। CJM न्यायालय ने चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया, जिसके बाद आरोपी बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। पुलिस ने विधायक साहू को जेल दाखिल कर दिया है।

किसान से 42.78 लाख की ठगी का है आरोप

चांपा थाना, जिला जांजगीर-चांपा में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मामला उनके 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी का है। राजकुमार का आरोप है कि बालेश्वर साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन की राशि निकाली है।

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