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छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब वेतन के विरुद्ध मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शासकीय सेवक अपने वेतन के आधार पर आसानी से अल्पावधि ऋण (Short Term Credit Against Salary) ले सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिपरिषद के 30 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुपालन में यह सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत शासकीय कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से संचालित की जाएगी।

वित्त विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंगलोर की M/s रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड (M/s Refyne Tech Private Limited,Bangalore) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया है। कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई है, जिसमें आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।

वित्त विभाग ने इस योजना को लेकर प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देशित किया है।

देखिये आदेश की कॉपी-

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