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छत्तीसगढ़

नकली दवाओं का बड़ा खुलासा: नवापारा में फर्जी कफ सिरप बेचने पर मेडिकल संचालक पर एफआईआर

अभनपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला गरियाबंद की जांच में नकली दवाओं के संगठित कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि नवापारा के नवकार मेडिकल स्टोर्स से फर्जी बिल पर खासी की बेस्टो कोफ सिरप बिक रही थी। इस मामले में अब पुलिस ने मेडिकल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि औषधि निरीक्षक ने 9 सितंबर 2025 को गोबरा नवापारा स्थित मेसर्स नवाकार मेडिकल स्टोर्स में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी। निरीक्षण में बिल क्रमांक 460 23.09.2024 के आधार पर सिरप बेस्टो कोफ बैच नंबर बी 6019024, एक्सपायरी 12/25, एमआरपी 114.94  की बिक्री दर्शाई गई थी, जिसकी कुल राशि 1200 अंकित पाई गई। बिल और दवा की सत्यता की जांच जब संबंधित निर्माणकर्ता कंपनी से कराई गई तो सनसनीखेज तथ्य सामने आया।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि उक्त बैच की दवा न तो उनके द्वारा निर्मित की गई है और न ही बेची गई है। जांच में यह औषधि नकली एवं जाली पाई गई, जबकि प्रस्तुत बिल प्रथम दृष्टया कूटरचित व फर्जी प्रतीत हुआ। विवेचना में यह भी उजागर हुआ कि मेसर्स नवकार मेडिकल स्टोर्स के प्रोपराइटर पारसमल जैन एवं अन्य, मेसर्स कुलेश्वर मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर्स राजिम के बीच आपराधिक षड्यंत्र के तहत नकली औषधियों का अवैध व्यापार किया जा रहा था।

प्रकरण में आरोपी सीताराम साहू ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसे यह अवमानक औषधि नवकार मेडिकल स्टोर्स से प्राप्त हुई थी, जिससे दोनों मेडिकल स्टोर्स के बीच सीधी कड़ी स्थापित होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गोबरा नवापारा में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच जारी है।

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