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छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बूथ में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी की याचिका खारिज, बरकरार रहेगी FIR

बिलासपुर। पोलिंग बूथ में घुसकर तोड़फोड़ करने व चुनाव सामग्री लूटने का प्रयास करने पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 और छत्तीसगढ़ – डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर को रद्द कराने हाईकोर्ट में पेश याचिका अवकाशकालीन डीबी ने खारिज कर दी है।

दरअसल, 5 मार्च 2025 को बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ नंबर 115 गांव आरोपी मोहम्मद बक्स 100-150 लोगों के साथ वहां आया, और पोलिग बूथ सेंटर में घुसकर गालियां देते हुए बूथ सेंटर के दो ताले तोड़ दिए, चुनाव का सामान छीनने की कोशिश कर चुनाव ड्यूटी पर मौजूद दूसरे सरकारी अधिकारियों की ऑफिशियल ड्यूटी में रुकावट डाली।

पोलिंग बूथ अधिकारी खिलेश्वर राम की शिकायत पर पुलिस ने जांच बाद आरोपी मोहम्मद बक्स सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जिसे रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी है।

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