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छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मदिरा विनिर्माताओं, आसवनी, बॉटलिंग इकाईयों और बार लाईसेंसियों से लिए गए सुझाव

आबकारी नीति 2026-27 के संबंध में सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने ली बैठक

रायपुर, 16 अक्टूबर 2025/ सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने विदेशी मदिरा विनिर्माताओं, आसवनी, बॉटलिंग इकाईयों और बार के संचालन के संबंध में लाईसेंसियों और संचालकों से विस्तृत विचार-विमर्श कर उनसे सुझाव लिये। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित की जाने वाली आबकारी नीति में इन सुझावों का परीक्षण कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बार नीति, अहाता नीति, मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी निर्देश जारी किए जाएंगे।

सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हुई बैठक में प्रदेश में स्थापित आसवनी, बॉटलिंग इकाई से आयात एवं निर्यात शुल्क, बॉटलिंग फीस, लायसेंस फीस, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, देयकों का ऑनलाईन भुगतान 25 प्रतिशत नवीन बोतलों का उपयोग, देशी मदिरा मद्य भण्डारण भाण्डागार के अवकाश के दिवसों में खोले जाने आदि की जानकारी ली गई। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के विनिर्माता, प्रदायकर्ता इकाई के संचालकों, प्रतिनिधियों द्वारा काउंटरवेलिंग ड्यूटी, मदिरा के हैडलिंग चार्ज, आयात एवं निर्यात शुल्क, बॉटलिंग फीस, लायसेंस फीस, विदेशी मदिरा गोदाम के संबंध में सुझाव लिए गए। इसके अलावा बार, क्लब के संचालक व एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.), लायसेंस फीस, विभिन्न रेंज लेबल की मदिरा का विक्रय आदि के संबंध में चर्चा कर सुझाव लिए गए।

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