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छत्तीसगढ़

श्रम योगी मानधन एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक संपन्न

रायपुर।  केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक सीईओ, जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में योजनाओं के लाभ, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारियों, श्रम निरीक्षकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमियों (Village Level Entrepreneur) को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा ग्राम एवं नगरीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से योजनाओं की सफलता के लिए सक्रिय सहयोग करने के निर्देश भी दिए।

योजना के लाभ एवं पात्रता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, पात्र हैं। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।

इसी प्रकार छोटे व्यापारियों के लिए योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग तथा 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यापारी पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा 55 से 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान किया जाएगा, जिसके बराबर अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन एवं मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को पेंशन का लाभ मिलेगा।

पंजीकरण प्रक्रिया

इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा ग्राम स्तरीय उद्यमी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर (ओटीपी हेतु) आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि ये योजनाएं असंगठित श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, दुकानदारों एवं छोटे व्यापारियों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.

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