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छत्तीसगढ़

कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल और आंगनबाड़ी के आसपास तंबाकू बिक्री करने वाले 25 दुकानदारों पर हुई कारवाई

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्य से मंदिर हसौद क्षेत्र में COTPA Act (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 25 चालान किए गए तथा दुकानदारों से 1450 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई।

एसडीएम आरंग अभिलाषा पैकरा के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में ओमप्रकाश यादव, प्रीति उपाध्याय (ड्रग इंस्पेक्टर), डॉ. प्रज्ञा लोधी (डेंटल सर्जन, सीएचसी मंदिर हसौद) तथा जयती अवस्थी (क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, सीएचसी मंदिर हसौद) शामिल रहे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की गई है कि वे COTPA Act के प्रावधानों का पालन करें तथा स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें, ताकि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।

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