Home
🔍
Search
Videos
Stories
छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

विशेष ग्रामसभा में ग्रामीणों को विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम की दी गई जानकारी

रायपुर।  विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं से ग्रामीणों को अवगत कराने हेतु शासन के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया।

इसी क्रम में 26 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामसभाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर कुमार बिश्वरंजन के निर्देशन एवं अभिषेक बनर्जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुईं। ग्रामसभाओं में ग्रामीणों को नए अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई।

ग्रामसभा में बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत रोजगार गारंटी की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान में विलंब होने की स्थिति में प्रत्येक विलंबित दिवस का मुआवजा मजदूरी के साथ प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी गई कि अब सभी कार्यों की योजना ग्रामसभा में ही तय की जाएगी और ग्राम पंचायत द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी, जिसमें ग्रामीणों की सहभागिता अनिवार्य होगी। अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को जल सुरक्षा एवं संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

नए अधिनियम में प्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों की सेवाओं को मजबूती मिलेगी और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।

इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए बुवाई एवं कटाई के व्यस्त समय में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि अधिसूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके दौरान रोजगार गारंटी के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button