मरीज की मौत का मामला: NH MMI अस्पताल को ₹20,000 जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का नोटिस जारी

रायपुर। लगभग आठ माह पहले एक मरीज की मृत्यु के मामले में कलेक्टर गौरव सिंह ने एनएच एमएमआई हॉस्पिटल, लालपुर, रायपुर को अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबन और निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। साथ ही ₹20,000 का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की गई है। यह मामला 12 सितंबर 2024 को एयर एम्बुलेंस से ले जाते समय भारती देवी खेमानी की मृत्यु से जुड़ा हुआ है।
शिकायत के बाद हुई जांच में यह सामने आया कि मरीज को बिना डॉक्टर के एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक ले जाया गया, जो घोर लापरवाही मानी गई है। इसे नर्सिंग होम एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1) और अनुसूची (1) के (क) (3.2) (3.3) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
इसके साथ ही एक्ट के अध्याय 3 की धारा 12(1) के उल्लंघन की भी पुष्टि हुई है, जो अनुज्ञा पत्र संबंधी नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसके तहत ₹20,000 तक का जुर्माना निर्धारित है। कलेक्टर ने अस्पताल को 30 दिनों के भीतर जवाब देने का अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है। यदि निर्धारित समयावधि में अस्पताल का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।