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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला : रोलिंग पेपर और गोगो स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध, 29 मार्च तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर। नाबालिगों और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है। रायपुर नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस कमिश्नरेट नगरीय रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामाजिक संगठनों और जनसामान्य से मिली जानकारी में यह तथ्य सामने आया था कि नाबालिगों और युवाओं द्वारा चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। यह सामग्री पान दुकानों, किराना दुकानों, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर आसानी से उपलब्ध होने के कारण युवाओं तक आसानी से पहुंच रही थी। इससे न केवल नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बल्कि नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखी जा रही है, जो आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पुलिस आयुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुसार रायपुर नगरीय क्षेत्र में पान की दुकान, परचून/किराना, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों से इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

यह आदेश 29 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभावी हो गया है और यदि इसे बीच में वापस नहीं लिया गया तो 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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