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न्यू ईयर पार्टी में जोश के साथ होश भी जरूरी, रायपुर पुलिस की चेतावनी

रायपुर। न्यू ईयर पार्टी  को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। लोग 31 दिसंबर की रात को धूमधाम से सेलिब्रेशन करने की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच, जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, विवाद, कानून-व्यवस्था की समस्या या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रायपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फॉर्म हाउस और बार संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रायपुर पुलिस अधिकारियों ने राजधानी के सभी प्रमुख होटल, बार और पार्टी आयोजकों की बैठक ली। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नववर्ष के सेलिब्रेशन के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी सेलिब्रेशन पार्टियां अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही कराई जाएंगी, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी आयोजन स्थल पर बिना लाइसेंस शराब बेची गई, सूखे नशे का प्रयोग या बिक्री पाई गई, या फिर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर होटल या बार का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, संचालकों को पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हालत में मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर वाहनों की अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए। पुलिस के अनुसार, इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस ने आउटर क्षेत्र में स्थित सभी संस्थानों के लिए भी विशेष नियम तय किए हैं। निर्देशानुसार, नववर्ष की रात 12:00 बजे से 12:30 बजे तक इन संस्थानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने या सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि आयोजन के दौरान जिस भी ग्राहक को बुलाया जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता या संचालक की होगी। यदि कोई ग्राहक शराब के नशे में मदहोश हो जाता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संचालक की ही होगी। साथ ही, आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स और आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम करना अनिवार्य होगा।

एसएसपी ने यह भी कहा कि किसी भी आयोजन से पहले संबंधित थाना को पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। यदि कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग, झगड़ा, या सूखे नशे का प्रयोग पाया गया, तो संचालक के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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