
रायपुर। जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वाले अमित जोगी के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की खबर नहीं आयी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने के दिनांक 25 मार्च 2026 (जिसमें अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी) और 2 अप्रैल 2026 (जिसमें अपील स्वीकार की गई) के आदेशों को क्लब कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि दोनों आदेश एक ही मामले से जुड़े हैं, इसलिए इनकी संयुक्त सुनवाई न्यायसंगत होगी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय मेहता की पीठ द्वारा की गई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील 20 अप्रैल से पहले दाखिल कर दी जाए, ताकि उसी दिन सभी संबंधित मुद्दों पर अंतिम सुनवाई की जा सके।
वरिष्ठ वकीलों ने उठाए अहम सवाल
अमित जोगी की ओर से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के दोनों फैसलों में “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों” का पालन नहीं किया गया।वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। उनके अनुसार, अमित जोगी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिए बिना ही हाईकोर्ट ने दोनों आदेश पारित कर दिए, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
बिना सुनवाई फैसला देने का आरोप
सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि 2 अप्रैल 2026 को पारित हाईकोर्ट के फैसले में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि यह आदेश बिना अमित जोगी को सुने दिया गया। फैसले के पैरा 37 में इस बात का जिक्र है। यह आदेश उसी दिन सुबह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अधिवक्ता को दूरभाष पर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अदालत का यह कदम इस मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं, अमित जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसे सुप्रीम कोर्ट अवश्य दूर करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी।




