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छत्तीसगढ़

घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग व कालाबाजारी पर जिला प्रशासन की सख्ती, कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग रायपुर के संयुक्त जांच दल द्वारा जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न विकासखंडों में जांच कर कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार क्षेत्र में स्थित कमल होटल में घरेलू एलपीजी गैस का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी क्षेत्र में बाबूलाल चिकन सेंटर में भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।

इसी प्रकार अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में स्थित रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करते पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 26 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम क्षमता के 2 व्यावसायिक सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम क्षमता के 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

इसके अतिरिक्त आज 12 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम द्वारा कोरासी इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की भी जांच की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान एजेंसी के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर, तथा 19 किलोग्राम क्षमता के 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर का अंतर सामने आया।

इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध कुल 355 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

जांच में उक्त कृत्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन पाया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण के विरुद्ध जिले में आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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