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छत्तीसगढ़

12 गांजा तस्करों को पिट एनडीपीएस के तहत भेजा जेल

संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने की कार्रवाई

रायपुर, 25 अक्टूबर 2025/ संभागायुक्त रायपुर महादेव कावरे के निर्देश पर आज पिट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत गांजा तस्करी में संलिप्त 12 व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जांच उपरांत की गई है।

गांजा तस्करी में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों में – नूरी दीप थाना सिविल लाइंस रायपुर, धर्मेन्द्र टंडन उर्फ बबलू थाना मंदिर हसौद, पुनीत राम साहू थाना धरसीवां, भुवनेश्वरी धीवर थाना गुढ़ियारी, आरती छाबड़ा थाना डी.डी. नगर, मोहम्मद आज़म थाना टिकरापारा, अब्दुल आदिल थाना गंज, बालकृष्ण सिन्हा थाना कबीर नगर, शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू तीनों थाना अभनपुर तथा आरती रजक थाना सिटी कोतवाली धमतरी शामिल हैं। सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जेल भेजा गया है।

संभागायुक्त रायपुर द्वारा अब तक कुल 38 व्यक्तियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कई प्रकरणों में जांच प्रक्रिया जारी है। यह कार्रवाई प्रदेश में नशे के अवैध व्यापार पर सख्त नियंत्रण और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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